सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग केस में मिली जमानत : दिल्ली कोर्ट ने कहा कि यह ट्रायल जल्द खत्म होने के आसार नहीं , सत्येंद्र जैन 2022 में गिरफ्तार हुए थे |
शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है | राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है | सत्येंद्र को 50 हजार रुपए का निजी मचलका कोर्ट न्यूज़ चैनल को भरने का भी आदेश दिया |
24 अगस्त 2017 को ED ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में जांच शुरू कर दी थी | इस मुकदमे में ED ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरीए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है | ED का आरोप सतेंद्र जैन पर गया था कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 में 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने के लिए उसे प्रयोग किया गया है |

दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए लोन में भी अदा किया गया है | जांच एजेंसी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई थी | इस मामले में सत्येंद्र जैन ने पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था | सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन ,सुनील कुमार ,जैन वैभव, और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था | इसके बाद 30 मइ 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था | वह तिहाड़ जेल में थे|
कोर्ट से तीन शर्तों पर मिली जमानत
इस मामले में जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे |
किसी भी तरह से इस मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे |
कोर्ट की परमिशन के बिना विदेश यात्रा करने पर रोक लगाई गई है |
