दिल्ली की अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र पर ध्यान दिया

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी सबूत हैं |
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र
दिल्ली की एक अदालत में कर घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर मंगलवार को ध्यान दिया गया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी सबूत हैं।
न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए उत्पादन वारंट जारी किया और विधायक दुर्गेश पाठक को 11 सितंबर को आधिकारिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया |
सीबीआई ने केजरीवाल, विधायक दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरा आरोप पत्र पेश किया था।
सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को यह बताया था कि उसने मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल कर ली है।
संघीय एजेंसी ने पहले मामले में उनकी जांच के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी।
चार्ज सीट के संबंध में सीबीआई ने क्या कहा ?
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिश करने वालों में से एक हैं। सीबीआई के अनुसार अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी है |
केजरीवाल के खास विजय नायर ने केजरीवाल के इशारे पर साउथ लॉबी के शराब व्यापारियों और निर्माताओं से संपर्क किया।
साउथ लॉबी से मिली 100 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के द्वारा गोवा चुनाव के लिए किया गया था। उस समय विधायक दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे |
सीबीआई ने 45 करोड़ की राशि का लेन-देन करने का पता लगाने का दावा किया है |
सीबीआई का दावा है कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू के साथ एक वीडियो कॉल की सुविधा दी दी गई जिसमें केजरीवाल को नायर पर भरोसा करने को कहा गया क्योंकि वह “उनका आदमी” था।
उत्पाद शुल्क नीति मामला
अरविंद केजरीवाल पर शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया और उन डीलरों इस काम के लिए रिश्वत भी दी थी | इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने बार-बार उल्लंघन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया | दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की | जिसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।