पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
कैबिनेट बैठक में SI परीक्षा पर नहीं हुआ फैसला
भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधिन सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।
अब योग्य सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार व आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता , भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।
राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेट्री विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब योग्य खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेश-न जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे। ऐसे में इन विभागों में भी योग्य खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा।
कैबिनेट में SI भर्ती परीक्षा रद्द करने पर नहीं हुआ फैसला
कैबिनेट में SI भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने SI भर्ती रद्द करने के सवाल पर कहा- अनेक ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है। अगर भर्ती रद्द होती है तो उन पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरकार पूरा विचार करने के बाद ही फैसला करेगी।
पटेल ने कहा- यह बहुत गंभीर विषय है। जब बाड़ खेत को खा जाती है तो उसे खेत का रखवाला कौन होगा। बाबूलाल कटारा के जिस तरह के बयान सामने आए हैं कि मैंने ही यह पेपर रामू राम राईका को दिया था। जब इतनी गंभीर स्थिति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी तो छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं।
मंत्री बोले- जिलों का भविष्य एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के लोगो के अधिकारोके विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का ही संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से लोगो के अधिकारो के नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई।
एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण होना है। अन्य लोगों के साथ में विचार करेंगे | एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद तय होगा कि कौन-सा जिला रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अभी रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है।
