संजय राउत जेल जाने को तैयार बैठे थे , भाई अचानक राहत भरी खबर ले आया : शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि केश में 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है |
मानहानि के लिए शिवसेना UBT सांसद को आईपीसी की धारा 500 का आरोपी ठहराया है | हालांकि उनके संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने इस मामले में जमानत याचिका दर्ज की है |
शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को मानहानि केस में आरोपी करार दिए गए हैं | उन पर मानहानि का आरोप किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया लगाया था |
100 करोड रुपए के मानहानि का मुकदमामेघा नेउन परदर्द किया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि केश में 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है | शिवसेना UBT सांसद को आईपीसी की धारा 500 का आरोपी ठहराया है |
जब संजय राउत को यह फैसला सुनाया गया तब वह अदालत के बाहर ही थे | उन्होंने फैसला सुनाने के बाद कहा कि अब वह जेल चले
जाएंगे |
संजय राउत के भाई ने इस मामले में क्या कहा ?

संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने इस मामले में कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर कर दी है| मुंबई सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर यह अपील की जाएगी |
मजिस्ट्रेट अदालत ने संजय रावत के वकील के द्वारा दायर आवेदन पत्र पर सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया था | 25000 रुपए का मुचलका का भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे |
आखिर पूरा मामला है क्या
मेघा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था | संजय राउत के यह आरोप लगाने के बाद फिर सोमैया ने उसको सबूत देने की चुनौती दी थी |
इस मामले में वह कोई सबूत नहीं दे पाए थे | फिर बाद में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत पर 100 करोड रुपए का मानहानि का मुकदमा मेघा सोमैया ने दर्ज किया था |
